Supreme Court Hearing : मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए जगह दे सरकार,भोजशाला के ‘वाग्देवी मंदिर’ होने पर लगी मुहर
Supreme Court Hearing : भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है…सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की मंजूरी नहीं दी है…साथ ही मध्य प्रदेश के भोजशाला पर दिए गए फैसले पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है…हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर से अलग पास में ही नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाए…और दोनों पक्षों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाए बिना नमाज के लिए आसपास के कुछ इलाके तय किए जा सकते हैं….कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई करने और मसले को सुलझाने के लिए सुनवाई पर भी सहमति जताई है…सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई हुई..
Supreme Court Hearing : जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है…सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि ये बहुत संवेदनशील मामले हैं..कोर्ट में जो कहा जा रहा है उससे बेवजह विवाद पैदा हो सकते हैं या गलत संदेश जा सकता है..हमें इस्तेमाल किए जाने वाले हर शब्द को लेकर बहुत सावधान रहना होगा…सीजेआई ने कहा कि यह पहली बार है जब अंतरिम व्यवस्था से जुड़ा मामला हमारे सामने आ रहा है..हम हाईकोर्ट के आदेश और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में राज्य की लाचारी पर भी ध्यान दे रहे हैं.. हमारी राय है कि अभी जो भी व्यवस्था लागू है, उसके साथ ही इस मामले को 10 से 15 दिनों के भीतर किसी उपयुक्त बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगाया जा सकता है..सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है..साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बिना अनुमति के भोजशाला में कोई छेड़छाड़ या आंतरिक बदलाव नहीं करने के निर्देश दिए हैं…
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