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Swadesh News > अग्निपथ > Sex Workers Rights : मर्जी से ‘देह व्यापार नहीं अपराध’,जबरदस्ती न हो सेक्स वर्कर का पुनर्वास
अग्निपथ

Sex Workers Rights : मर्जी से ‘देह व्यापार नहीं अपराध’,जबरदस्ती न हो सेक्स वर्कर का पुनर्वास

प्रमोद श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता
Last updated: June 1, 2026 6:06 pm
By प्रमोद श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता
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2 Min Read
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प्रमोद श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता

Sex Workers Rights : SC की टिप्पणी, ‘हर सेक्स वर्कर मजबूर नहीं’,सेक्स वर्कर्स के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Sex Workers Rights : देश की सर्वोच्च अदालत ने वेश्यावृत्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि वेश्यावृत्ति में संलिप्त हर महिला को यह मान लेना उचित नहीं कि वह मजबूरी में यह काम कर रही है। किसी महिला को पुनर्वास केंद्र या संरक्षण गृह भेजने से पहले उसकी इच्छा और सहमति जानना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वयस्क महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ पुनर्वास केंद्रों में नहीं भेजा जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि यदि कोई महिला अपनी इच्छा से इस पेशे में है, तो उसके मौलिक अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान किया जाना चाहिए। अदालत की टिप्पणी मानव तस्करी और जबरन देह व्यापार के मामलों से अलग संदर्भ में आई, जहां पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास की आवश्यकता होती है।

Sex Workers Rights : अदालत ने कहा कि सभी मामलों को एक ही नजरिए से नहीं देखा जा सकता और हर महिला की परिस्थितियों का अलग-अलग आंकलन किया जाना चाहिए। ‘प्रज्वला बनाम भारत सरकार’ मामले में दाखिल एक आवेदन का निपटारा करते हुए जस्टिस जेबी पारडीवाला और आर महादेवन की बेंच ने यह बड़ा फैसला दिया है। इस आवेदन में वेश्यावृत्ति से मुक्त की गई महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस बारे में बनाई गई योजनाओं और उनके अमल में राज्यों के प्रयासों की जानकारी दी थी। इस पर कोर्ट ने संतुष्टि जताई।

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By प्रमोद श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता
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प्रमोद कुमार श्रीवास्तव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक अनुभवी भारतीय पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल हैं। वह पिछले लगभग 20 वर्षों से पत्रकारिता और मीडिया प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।प्रमुख परिचय एवं करियर (Career Highlights) शैक्षणिक पृष्ठभूमि: उन्होंने अन्य विषयों में अध्यन के साथ ही पत्रकारिता क्षेत्र में डॉ. सर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय से परास्नातक में अपनी व्यावसायिक शिक्षा पूरी की है। पत्रकारिता में अनुभव: ये ईटीवी, बंसल न्यूज, भारत समाचार, एक्सप्रेस मीडिया सर्विस, आईएनडी-24 जैसे न्यूज चैनलों के साथ ही प्रिंट मीडिया में लंबा अनुभव रहा है। वर्तमान/हालिया जुड़ाव: ये वर्तमान में प्रमुख समाचार चैनल व मीडिया नेटवर्क 'स्वदेश न्यूज' (Swadesh News) से जुड़े हैं, जहाँ वे विभिन्न डिबेट शो और चर्चाओं का समन्वय करते हैं। विशेषज्ञता: उन्हें मुख्य रूप से एक कुशल मीडिया हैंडलर, प्रोग्राम प्रड्यूसर और राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकार के रूप में जाना जाता है।
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