RBI Digital Payment Rule : डिजिटल पेमेंट पर RBI का नया सुरक्षा कदम
RBI Digital Payment Rule : ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए Reserve Bank of India (RBI) ने डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए नया प्रस्ताव पेश किया है। इसके तहत ₹10,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू किए जा सकते हैं।

RBI Digital Payment Rule : ₹10,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे का होल्ड
प्रस्ताव के अनुसार, अगर कोई यूज़र किसी नए अकाउंट या व्यक्ति को ₹10,000 से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करता है, तो उस ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे का अनिवार्य “टाइम लैग” लगाया जाएगा। इस दौरान पैसा तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा, जिससे यूज़र को सोचने और जांचने का समय मिलेगा।
RBI Digital Payment Rule : ट्रांजैक्शन कैंसिल करने का मिलेगा मौका
इस 1 घंटे के होल्ड के दौरान ग्राहक को ट्रांजैक्शन को कैंसिल करने का पूरा विकल्प मिलेगा। अगर यूज़र को किसी तरह का शक होता है या गलती का एहसास होता है, तो वह समय रहते पेमेंट रोक सकता है।
RBI Digital Payment Rule : फ्रॉड के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
RBI के अनुसार, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के आंकड़े बताते हैं कि ₹10,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन कुल फ्रॉड मामलों का लगभग 45% होते हैं, जबकि रकम के लिहाज से इनका हिस्सा करीब 98.5% तक पहुंच जाता है। इसी वजह से इस कैटेगरी पर विशेष ध्यान दिया गया है।
RBI Digital Payment Rule : संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर बैंक करेगा अलर्ट
अगर कोई ट्रांजैक्शन संदिग्ध लगता है, तो बैंक ग्राहक से दोबारा कन्फर्मेशन ले सकता है और संभावित धोखाधड़ी के बारे में अलर्ट भी जारी करेगा। इससे यूज़र्स को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी और फ्रॉड के मामलों में कमी आ सकती है।
RBI Digital Payment Rule : किन पेमेंट्स पर नहीं लागू होगा नियम
यह नया नियम मर्चेंट पेमेंट (जैसे UPI से खरीदारी), ई-मैंडेट और चेक से होने वाले भुगतान पर लागू नहीं होगा। यानी रोजमर्रा के लेनदेन पर इसका असर नहीं पड़ेगा।
RBI Digital Payment Rule : व्हाइटलिस्ट से मिलेगी राहत
ग्राहकों की सुविधा के लिए “व्हाइटलिस्टिंग” का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके जरिए यूज़र अपने भरोसेमंद अकाउंट्स या लोगों को पहले से मंजूरी दे सकते हैं, जिससे उन्हें बार-बार होल्ड का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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