RAIPUR NEWS : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अभनपुर इलाके में 13 मार्च 2025 को हुई भयानक मॉब लिंचिंग मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य पुलिस के शीर्ष अधिकारियों—एसपी, आईजी और डीजीपी से जवाब तलब किया है।

RAIPUR NEWS : घटना में ग्रामीणों ने तिलक साहू, उनके पिता अमर सिंह साहू और भाई नरेश साहू को बेरहमी से पीटा। आरोप है कि तीनों को अर्धनग्न कर गांव में घुमाया गया, चेहरे पर कालिख पोती गई और जूतों की माला पहनाई गई। इसके अलावा, उन्हें चौराहे पर पूरी रात बंधक बनाकर रखा गया।

RAIPUR NEWS : हाईकोर्ट ने केवल मामूली मारपीट की धाराओं में FIR दर्ज करने पर कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 समेत अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर चालान पेश किया जाए।
RAIPUR NEWS : कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस तरह के गंभीर मॉब लिंचिंग मामलों में पुलिस को सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए, ताकि दोषियों को कानून के तहत सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़े और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम हो सके।

