वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण केंद्रीय बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार 7वां बजट पेश किया। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बार के केंद्रीय बजट में सरकार ने वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए कराधान (टैक्सेशन) के प्रावधानों में कुछ सुधार किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया था। नई कर प्रणाली के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव का एलान
इस बार वित्त मंत्री ने नई कर प्रणाली में तीन से सात लाख रुपये तक 5% कर का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि तीन लाख रुपए तक की आमदनी पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। सात से दास लाख रुपये तक की आमदनी वालों के लिए 10% टैक्स का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार नए एलानों से चार करोड़ लोगों को नई कर प्रणाली में 17,500 रुपये तक का लाभ होगा। वित्त मंत्री ने पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15000 रुपये से बढ़ाकर 25000 रुपये कर दिया है।
कितनी आमदनी वालों को कितना टैक्स देना होगा
3,00,000 तक : शून्य 3,00,001 से 7,00,000: 5% 7,00,001 से 10,00,000: 10% 10,00,001 से 12,00,000: 15% 12,00,001 से 15,00,000: 20% 15,00,000 से ऊपर: 30% (नई कर प्रणाली में)
कर व्यवस्था को विवेकपूर्ण बनाने का दावा
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। जबकि वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं को ही कर देनदारी से छूट मिलती थी। टैक्सपेयर्स को मिलने वाली सुविधाओं कहा कि पिछले पांच वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर रहा है।