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Swadesh News > अग्निपथ > TET Exam Mandatory : ‘सुप्रीम’ आदेश बरकरार, TET पास करना अनिवार्य ,कोर्ट ने TET की डेडलाइन 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई
अग्निपथ

TET Exam Mandatory : ‘सुप्रीम’ आदेश बरकरार, TET पास करना अनिवार्य ,कोर्ट ने TET की डेडलाइन 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई

Rakhi Verma Executive Editor
Last updated: May 30, 2026 6:55 pm
By Rakhi Verma Executive Editor
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4 Min Read
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TET Exam Mandatory : ‘अच्छी शिक्षा के लिए टीचर का योग्य और प्रशिक्षित होना जरूरी ,सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टीचर्स को लगा झटका

TET Exam Mandatory : देश भर में कक्षा 1 से VIII तक के शिक्षकों को टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) पास करना ही होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनिवार्य बनाने वाला आदेश वापस लेने से मना कर दिया है. मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसला देते हुए कोर्ट ने सिर्फ इतनी ही राहत दी है कि TET पास करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अगस्त, 2028 कर दी है… सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए टीचर का योग्य और प्रशिक्षित होना जरूरी हैं. कोर्ट ने गैर टीईटी शिक्षकों की बड़ी संख्या और टीईटी परीक्षा के आयोजन में राज्यों की नाकामी को देखते हुए पहले तय की गई समय सीमा को एक साल बढ़ा दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि इसके बाद कोई समय विस्तार नहीं दिया जाएगा. आदेश में कोर्ट ने शिक्षकों से अपील की कि वह सिर्फ अपनी नौकरी बचाने तक सीमित न रहें. बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता दें… अब परीक्षा अनिवार्य को लेकर लम्बे समय से टीचर्स प्रदर्शन कर रहे थे और अब इस फैसले ने उनकी टेंशन और बढ़ा दी है,,

TET Exam Mandatory : ऐसे में अब आगे की राह क्या होगी और जो लोग परीक्षा में सफल नहीं हुए उनके लिए क्या विकल्प होगा | ये बड़ा सवाल है | दरअसल एक सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो शिक्षक बिना TET के नौकरी कर रहे हैं, उन्हें 2 साल में इसे पास करना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करते तो उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा. यह आदेश उन सभी शिक्षकों के लिए था जिनकी नौकरी 5 वर्ष से अधिक बची थी. जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा था, उनके लिए TET पास करना बाध्यकारी नहीं किया गया था, लेकिन यह साफ किया गया था कि अगर वह पदोन्नति चाहते हैं तो उन्हें TET पास करना होगा| पिछले साल आए फैसले में बदलाव के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के शिक्षक संगठनों और कुछ राज्य सरकारों ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी… इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति RTE Act, 2009 लागू होने से पहले हुई, उन्हें टीईटी पास करने से छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया है…ऐसे में अब सुप्रीम फैसले के बाद टीचर्स को बड़ा झटका लगा है और आगे क्या विकल्प होगा ये बड़ा सवाल है |

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By Rakhi Verma Executive Editor
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राखी वर्मा एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार और स्वदेश न्यूज़ की कार्यकारी संपादक हैं, जिन्हें मीडिया जगत में 23 वर्षों से अधिक का उल्लेखनीय अनुभव है, और वे राजनीतिक और रक्षा संबंधी बहसों पर अपनी मजबूत पकड़ के लिए जानी जाती हैं। स्क्रीन पर उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को व्यापक रूप से सराहा जाता है। पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।
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