BY: Yoganand Shrivastva
Noida Section 163 Restrictions गौतम बुद्ध नगर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 10 से 20 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत बिना पूर्व अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने और अफवाहें फैलाने जैसी गतिविधियों को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा
Noida Section 163 Restrictions यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जानी है। किसान संगठनों और युवा समूहों सहित अन्य संगठनों ने भी लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। इस घटनाक्रम के मद्देनजर नोएडा की दिल्ली से लगी सीमाओं पर सुरक्षा जांच बढ़ाई गई है और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
जुलूस, भीड़ और ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
Noida Section 163 Restrictions अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) अर्चना सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक सड़कों या टोल प्लाजा पर जुलूस निकालने और पांच या उससे अधिक लोगों के समूह बनाने पर रोक रहेगी। भड़काऊ नारे, भाषण, धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली गतिविधियां और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले कृत्य भी प्रतिबंधित रहेंगे।
Noida Section 163 Restrictions पुलिस ने ड्रोन के अनधिकृत इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से फिल्मांकन प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों, बैरिकेडिंग और जन उद्घोषणा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करने की भी मनाही है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
हथियार, अफवाह और परीक्षा केंद्रों को लेकर भी निर्देश
Noida Section 163 Restrictions निषेधाज्ञा के तहत हथियार लेकर चलने या उनका प्रदर्शन करने, हर्ष फायरिंग, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और भ्रामक सामग्री फैलाने पर रोक लगाई गई है। जबरन बाजार बंद कराने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित करने तथा प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत भीड़, लाउडस्पीकर और फोटोकॉपी पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या अनुचित साधनों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है। पुलिस के मुताबिक, नवरात्र, दशहरा, महानवमी और विभिन्न परीक्षाओं के दौरान शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। नागरिकों को किसी भी जुलूस या सार्वजनिक आयोजन से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने की सलाह दी गई है।
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