दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत एक बार फिर से बढ़ गई है। CBI मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आप सुप्रीमो की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब केजरीवाल को तीन सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल की कस्टडी 27 अगस्त को पूरी होने वाली थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत बढ़ा दी है। इसके लिए सीएम केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को सीएम अरविंद केजरीवाल की CBI की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी और जमानत के लिए लोअर कोर्ट जाने को कहा था।
सीबीआई ने 23 अगस्त को कोर्ट में क्या कहा था?
इस मामले में सीबीआई ने 23 अगस्त को कोर्ट को बताया था कि उसे आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया था।
ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 26 जून को CBI ने इस कथित घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतिरम जमानत
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 12 जुलाई को अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन ठीक उससे पहले सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में आप सुप्रीमो अभी भी जेल में है।