BY
Yoganand Shrivastava
Dehli news: उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गई है। उम्रकैद की सजा पर रोक और जमानत दिए जाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दो महिला वकीलों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
हाई कोर्ट के आदेश को बताया गलत
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, ऐसे में सजा निलंबित कर जमानत देना न्यायोचित नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने सेंगर को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है और हाई कोर्ट के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
सीबीआई भी जाने की तैयारी में
इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो भी सक्रिय हो गई है। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर सकती है। एजेंसी का कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और वह हर कानूनी विकल्प अपनाएगी।
23 दिसंबर को मिली थी जमानत
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद देशभर में नाराजगी देखने को मिली। पीड़िता ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन भी किया था, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था।
राजनीतिक नेताओं से भी मिली पीड़िता
हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उसने तीन प्रमुख मांगें रखीं—सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी के लिए वरिष्ठ वकील की मदद, किसी कांग्रेस शासित राज्य में स्थानांतरण और अपने पति के लिए बेहतर रोजगार की व्यवस्था।





