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Canada के नए फरमान से अंतरराष्ट्रीय छात्रों में हड़कंप, 21 दिन में दस्तावेज जमा करने की डेडलाइन

Canada

Canada: कनाडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अपने नियम कड़े कर दिए हैं। नए आदेश के तहत छात्रों को अपने स्टडी परमिट और अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए केवल 21 दिन का समय दिया गया है। इस कदम से दुनियाभर के छात्रों, खासकर भारतीय छात्रों में चिंता फैल गई है।

Canada: कनाडा भेज रहा छात्रों को नोटिस

कनाडा के इमिग्रेशन विभाग ने भारत समेत अन्य देशों के अंतरराष्ट्रीय छात्रों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इन नोटिस में छात्रों से उनके स्टडी परमिट नियमों के पालन की पुष्टि के लिए दस्तावेज मांगे गए हैं। यह कार्रवाई कनाडा के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। पिछले हफ्तों में कई भारतीय छात्रों को ऐसे नोटिस मिले हैं, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है।

Canada: क्या है मामला?

कनाडा की संसद में 23 मार्च को इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम रिफॉर्म्स रिपोर्ट में फ्रॉड (धोखाधड़ी) के मुद्दे को उठाया गया। ऑडिटर जनरल केरेन होगन ने कहा कि विभाग को कार्यक्रम की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

एक भारतीय छात्र को IRCC से मिले नोटिस में कहा गया कि अनुपालन (कंप्लायंस) के लिए उन्हें अपने डिज़ाइनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन (DLI) से आधिकारिक पत्र जमा करना होगा, जिसमें वर्तमान नामांकन की पुष्टि हो। साथ ही, कनाडा में पढ़े गए संस्थानों के वर्तमान और पिछले ट्रांसक्रिप्ट (मार्कशीट) भी देना अनिवार्य है।

नोटिस में चेतावनी दी गई है: “आवश्यक दस्तावेज 21 दिनों के अंदर जमा न करने पर आपका अस्थायी निवासी स्टेटस समाप्त किया जा सकता है।”

Canada: छात्रों में बढ़ी चिंता

कनाडा सरकार की इस नई डेडलाइन और सख्त नियम से छात्रों में हड़कंप मच गया है। मिसिसॉगा स्थित इमिग्रेशन कंसल्टेंट कंवर सिराह ने कहा कि यह कार्रवाई काफी देर से की जा रही है। पिछले साल फ्रॉड के मामलों में वृद्धि हुई थी और उन छात्रों में से ज्यादातर अब अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं।

सिराह ने कहा, “मुख्य समस्या इन कॉलेजों की भूमिका है। कितने छात्रों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वर्क परमिट हासिल किए?” उन्होंने बताया कि IRCC को अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट फ्रॉड या गैर-अनुपालन के सभी मामलों की जांच करनी होगी और हर महीने 15 तारीख तक हाउस ऑफ कॉमन्स की स्टैंडिंग कमिटी ऑन सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन को रिपोर्ट सौंपनी होगी।

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