BY: MOHIT JAIN
सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है, जिससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लोगों को राहत मिली है।
समय और शर्तें तय
कोर्ट ने कहा कि ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल 18 से 21 अक्टूबर तक होगी। साथ ही, पटाखे केवल रात 8 से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे। एनसीआर क्षेत्र में बाहरी क्षेत्रों से पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। नकली या गैर-मानक पटाखे पाए जाने पर विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

ग्रीन पटाखा निर्माताओं की निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने गश्ती दल को निर्देश दिया है कि वह ग्रीन पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करें। हरित पटाखों के क्यूआर कोड वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे ताकि उनके मानक सुनिश्चित किए जा सकें। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनसीआर के प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिवाली के बाद प्रदूषण की रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की तस्करी की जाएगी तो उनके लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे।
दिल्ली में बढ़ रहा वायु प्रदूषण
सर्दियों के आगमन के साथ ही दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगभग तीन महीने बाद ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 211 दर्ज किया गया है। पिछले तीन महीनों में यह सबसे खराब स्तर है। मौसम बदलने और सर्दियों की शुरुआत के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है।