BY: MOHIT JAIN
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। स्पेशल जज विशाल गोगने ने सभी आरोपियों की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसे भ्रष्टाचार का मामला माना और कहा कि लालू परिवार को टेंडर के जरिए फायदा हुआ।
कोर्ट ने क्या कहा और आरोप क्या हैं

स्पेशल CBI जज विशाल गोगने ने IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों पर IPC 420, IPC 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
- लालू प्रसाद यादव पर IPC 420, IPC 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(d) और 13(2) के तहत मामला दर्ज है।
- राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर IPC 420 और 120B के तहत आरोप तय किए गए हैं।
- कोर्ट ने कहा कि यह मामला व्यापक साजिश का है और सभी आरोपी इसमें शामिल थे।
कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि क्या वह आरोप स्वीकार करते हैं। उन्होंने सभी आरोपों को गलत बताया और ट्रायल का सामना करने का ऐलान किया।
#WATCH | Delhi: RJD leader Tejashwi Yadav leaves from the Rouse Avenue Court.
— ANI (@ANI) October 13, 2025
The Rouse Avenue court framed charges against former Railway Minister Lalu Prasad Yadav, former Bihar CM Rabri Devi, RJD leader Tejashwi Yadav and others in the IRCTC hotels corruption case. This case… https://t.co/F9E3EhYfJM pic.twitter.com/zpX2ecXFcC
CBI का पक्ष
CBI ने कोर्ट को बताया कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान (2004-2009) बिहार के लोगों को मुंबई, जबलपुर, कलकत्ता, जयपुर और हाजीपुर में ग्रुप D पदों के लिए नौकरी दी गई। इसके बदले में इन लोगों ने लालू परिवार या उनके स्वामित्व वाली कंपनियों को जमीन दी।
CBI का कहना है कि इस घोटाले में लालू परिवार ने निजी लाभ के लिए सरकारी टेंडरों में दखल दिया और IRCTC के टेंडरों के जरिए फायदा उठाया।
मामले में अन्य आरोपियों का विवरण
IRCTC के पूर्व ग्रुप जनरल मैनेजर वीके अस्थाना, आरके गोयल, सुजाता होटल्स के निदेशक विजय कोचर और विनय कोचर भी आरोपियों में शामिल हैं। कोर्ट ने माना कि इन सभी ने लालू परिवार के निर्देशों और साजिश के तहत कार्य किया।
याचिका में क्या कहा गया

सीमा शुल्क विभाग की याचिका के अनुसार, लालू परिवार और अन्य आरोपियों ने IRCTC के टेंडर में गड़बड़ी की और निजी लाभ के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने CBI द्वारा प्रस्तुत सबूतों की श्रृंखला को स्वीकार किया और आरोप तय किए।
आगे की प्रक्रिया
अब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा। लालू परिवार और अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश होकर अपने बचाव का मौका मिलेगा। यह मामला भारतीय राजनीति और भ्रष्टाचार के मामलों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं।