रिपोर्ट: धर्मराज
Uttarakhand Latest News : हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य खाद्य उत्पादों पर लागू प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रतिबंध के तहत संबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा विभाग को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
Uttarakhand Latest News : गुटखा और पान मसाले की बिक्री पर जारी रहेगी रोक
उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला तथा संबंधित उत्पादों पर प्रतिबंध पहले से लागू है। अब इसे एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और इससे संबंधित नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है।
आदेश के बाद प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक प्रभावी रहेगी। संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
Uttarakhand Latest News : स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश
शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मंडलीय और जिला स्तरीय अधिकारियों को भी प्रतिबंध का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
विभागीय अधिकारियों के माध्यम से संबंधित प्रतिष्ठानों और बाजारों में निगरानी की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
Uttarakhand Latest News : पहले से लागू था प्रतिबंध, अब एक साल का विस्तार
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अनुसार, तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा तथा पान मसाला जैसे उत्पादों पर प्रतिबंध पहले से लागू था। इसके तहत समय-समय पर विभागीय कार्रवाई भी की जाती रही है। अब शासन ने प्रतिबंध की अवधि को एक साल के लिए और बढ़ा दिया है।
इस संबंध में गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र रावत ने भी विभागीय कार्रवाई और प्रतिबंध के पालन को लेकर जानकारी दी।
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