,

Noida Section 163 Restrictions: नोएडा में 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति जुलूस और प्रदर्शन पर रोक; जानें पूरी गाइडलाइन

Noida Section 163 Restrictions

BY: Yoganand Shrivastva

Noida Section 163 Restrictions गौतम बुद्ध नगर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत 10 से 20 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा लागू की है। इसके तहत बिना पूर्व अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन करने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने और अफवाहें फैलाने जैसी गतिविधियों को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा

Noida Section 163 Restrictions यह आदेश ऐसे समय में जारी किया गया है, जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जानी है। किसान संगठनों और युवा समूहों सहित अन्य संगठनों ने भी लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। इस घटनाक्रम के मद्देनजर नोएडा की दिल्ली से लगी सीमाओं पर सुरक्षा जांच बढ़ाई गई है और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

जुलूस, भीड़ और ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध

Noida Section 163 Restrictions अपर पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) अर्चना सिंह की ओर से जारी आदेश के अनुसार, संबंधित पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना सार्वजनिक सड़कों या टोल प्लाजा पर जुलूस निकालने और पांच या उससे अधिक लोगों के समूह बनाने पर रोक रहेगी। भड़काऊ नारे, भाषण, धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली गतिविधियां और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले कृत्य भी प्रतिबंधित रहेंगे।

Noida Section 163 Restrictions पुलिस ने ड्रोन के अनधिकृत इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से फिल्मांकन प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों, बैरिकेडिंग और जन उद्घोषणा प्रणाली के साथ छेड़छाड़ करने की भी मनाही है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।

हथियार, अफवाह और परीक्षा केंद्रों को लेकर भी निर्देश

Noida Section 163 Restrictions निषेधाज्ञा के तहत हथियार लेकर चलने या उनका प्रदर्शन करने, हर्ष फायरिंग, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और भ्रामक सामग्री फैलाने पर रोक लगाई गई है। जबरन बाजार बंद कराने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित करने तथा प्रतिबंधित चीनी मांझे की बिक्री और इस्तेमाल पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत भीड़, लाउडस्पीकर और फोटोकॉपी पर प्रतिबंध रहेगा। बिना अनुमति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या अनुचित साधनों का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित है। पुलिस के मुताबिक, नवरात्र, दशहरा, महानवमी और विभिन्न परीक्षाओं के दौरान शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। नागरिकों को किसी भी जुलूस या सार्वजनिक आयोजन से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेने की सलाह दी गई है।

Read this: जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शन से पहले Dhruv Rathee हिरासत में, गुरुग्राम स्थित घर पहुंची पुलिस

Tilak Varma ने रचा इतिहास, 40 से ज्यादा औसत और 140+ स्ट्राइक रेट के साथ बनाया अनोखा रिकॉर्ड

Tilak Varma: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने टी20…

Panama में 7.7 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, कई इमारतों को नुकसान

Panama : पनामा में शक्तिशाली भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत…

CJP Protest: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे सोनम वांगचुक, बताई वजह

CJP Protest: लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक 10…

CG: Top 10

CG: छत्तीसगढ़ की टॉप 10 खबरें 1. Raigarh News: गणित नहीं बना…

MP: Top 10

MP: मध्यप्रदेश की टॉप 10 खबरें 1. MP Weather Update: पूर्वी मध्यप्रदेश…

Lucknow: राष्ट्र की प्रगति को नई गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे नवनिर्वाचित सदस्य: CM Yogi

Report by: Vandana Rawat Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव-2026…

Lucknow: राज्य कर्मचारियों के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात

Report by: Vanadan Rawat Lucknow: योगी सरकार ने प्रदेश के राज्य कर्मचारियों…

Aaj ka Rashifal: जानें राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Rashifal: 10 अक्टूबर 2026, शनिवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से…

Indore Blood Center License Suspended: इंदौर के शुभम ब्लड सेंटर पर कार्रवाई, लाइसेंस की सभी गतिविधियों पर रोक

Indore Blood Center License Suspended: संयुक्त निरीक्षण में मिलीं गंभीर अनियमितताएं मध्य…