Patanjali Ghee की जांच में सामने आई बड़ी गड़बड़ी
भोपाल, 08 अक्टूबर 2026। मध्यप्रदेश में खाद्य सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पतंजलि घी के एक बैच को जांच में असुरक्षित पाया गया है। राज्य की राजकीय खाद्य प्रयोगशाला में जांच के बाद 200 मिली पतंजलि काऊज घी के बैच नंबर FAWB260017 को असुरक्षित श्रेणी में रखा गया है।
इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित बैच के स्टॉक को बाजार से वापस लेने यानी रिकॉल करने के आदेश जारी किए हैं। विभाग की यह कार्रवाई आम लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए की गई जांच के आधार पर हुई है।
Patanjali Ghee के किस बैच को असुरक्षित घोषित किया गया?
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार जांच में Patanjali Ghee का काऊज घी पैक 200 मिली असुरक्षित पाया गया है। संबंधित उत्पाद का बैच नंबर FAWB260017 है, जबकि इसकी निर्माण तिथि अप्रैल 2026 बताई गई है।
उपभोक्ताओं के लिए जरूरी है कि वे अपने घर या दुकान में रखे पतंजलि घी के पैकेट पर बैच नंबर जरूर जांच लें। विभाग की कार्रवाई विशेष रूप से इसी बैच को लेकर की गई है।
Patanjali Ghee को लेकर खाद्य सुरक्षा आयुक्त का बड़ा आदेश
मध्यप्रदेश के आयुक्त, खाद्य सुरक्षा सुखवीर सिंह ने संबंधित बैच FAWB260017 को देश सहित पूरे प्रदेश के खाद्य प्रतिष्ठानों से वापस लेने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के बाद विभाग ने बाजार में मौजूद इस बैच के स्टॉक को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। खाद्य प्रतिष्ठानों और विक्रेताओं को भी संबंधित बैच की पहचान कर उसे बिक्री से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
Patanjali Ghee बाजार में मिला तो होगी जब्ती
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि Patanjali Ghee का बैच नंबर FAWB260017 बाजार या किसी खाद्य प्रतिष्ठान में पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से जब्त किया जाएगा।
विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य असुरक्षित घोषित किए गए इस बैच की बिक्री और इस्तेमाल को रोकना है। इसके लिए बाजार में उपलब्ध स्टॉक की जांच और उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
Patanjali Ghee बेचने पर निर्माता-विक्रेता पर कार्रवाई
यदि संबंधित बैच की बिक्री या उपलब्धता पाई जाती है तो निर्माता और विक्रेता के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार संबंधित पक्षों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।
ऐसे में दुकानदारों और खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों के लिए जरूरी है कि वे अपने स्टॉक की जांच करें और बैच नंबर FAWB260017 वाला उत्पाद मिलने पर उसे तत्काल अलग कर दें।
Patanjali Ghee घर में रखा है तो पहले बैच नंबर देखें
अगर आपके घर में Patanjali Ghee का 200 मिली काऊज घी पैक रखा है तो सबसे पहले उसके पैकेट पर बैच नंबर चेक करें। यदि उस पर FAWB260017 लिखा है तो उसका इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी गई है।
ऐसे उत्पाद की जानकारी नजदीकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जा सकती है। उपभोक्ताओं को संबंधित बैच को खुद इस्तेमाल करने या आगे किसी अन्य व्यक्ति को देने से बचना चाहिए।
Patanjali Ghee को लेकर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह
इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपभोक्ता सिर्फ बैच नंबर FAWB260017 की पहचान करें। विभाग की कार्रवाई विशेष रूप से इसी बैच को लेकर है। इसलिए पतंजलि के सभी घी उत्पादों को असुरक्षित मानना सही नहीं होगा।
यदि आपके पास संबंधित बैच का घी है तो उसका इस्तेमाल न करें और खाद्य सुरक्षा विभाग को इसकी जानकारी दें। बाजार से इस बैच को हटाने की कार्रवाई भी विभाग की ओर से शुरू की जा चुकी है।
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