Old Pension Scheme : 2003 से पहले आवेदन करने वालों को OPS का लाभ
Old Pension Scheme : पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी सभी कर्मचारियों के लिए OPS बहाल करने का कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले एक विशेष वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 22 जून 2026 को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन परिवारों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले आवेदन किया था, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत विचार किया जा सकता है, भले ही उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 के बाद हुई हो। सरकार ने कहा है कि पात्रता तय करने के लिए नियुक्ति की तारीख नहीं, बल्कि आवेदन की तारीख को आधार माना जाएगा।

Old Pension Scheme : 8वें वेतन आयोग के बीच फिर तेज हुई OPS बहस
सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी नियुक्तियां प्रशासनिक देरी के कारण 2004 के बाद हुई थीं और वे NPS के दायरे में आ गए थे। अब ऐसे पात्र कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के तहत OPS का लाभ मिल सकेगा। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे हजारों कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। हालांकि कर्मचारी संगठन अभी भी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटीड पेंशन और OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के साथ कर्मचारी संगठनों की बैठकें जारी हैं, जिनमें पेंशन सुरक्षा, NPS, UPS और OPS जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सरकार का यह आदेश सीमित दायरे में राहत देता है, लेकिन इससे पुरानी पेंशन योजना को लेकर चल रही बहस को नई गति मिलने की संभावना है।

