Transfer Policy 2026 : 1 से 15 जून तक अधिकारियों, कर्मचारियों के तबादलों की प्रक्रिया सिर्फ 15 दिनों तक चलेगी
Transfer Policy 2026 : मध्यप्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नीति पर मुहर लगी। नई नीति के तहत प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 1 जून से 15 जून 2026 तक किए जाएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारियों के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को नियुक्ति के बाद चार साल तक तबादलों से छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है। सरकार ने स्वैच्छिक और प्रशासनिक तबादलों के लिए अलग-अलग कोटा तय करने की तैयारी भी की है, ताकि प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार तबादले आसान हो सकें। वहीं कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को चार साल तक तबादले से छूट देने का प्रावधान भी रखा गया है।
Transfer Policy 2026 : खुद की गंभीर बीमारी वाले मामलों में विशेष छूट
Transfer Policy 2026 : स्कूल शिक्षा, जनजातीय कार्य और कुछ अन्य विभाग अपनी अलग ट्रांसफर नीति जारी कर सकते हैं, हालांकि मूल ढांचा राज्य सरकार की नीति के अनुरूप ही रहेगा। इसके साथ ही सरकार ने सभी विभागों को मुख्यमंत्री के A+ श्रेणी वाले तबादले 31 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्वयं के व्यय पर होने वाले तबादलों और पति-पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थ करने से जुड़े मामलों को निर्धारित तबादला सीमा से बाहर रखा गया है। स्वयं की गंभीर बीमारी वाले मामलों में भी विशेष छूट दी गई है। नीति में स्पष्ट किया गया है कि जिले के भीतर जिला संवर्ग और राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के राज्य संवर्ग अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले विभागीय स्तर पर प्रभारी मंत्री की मंजूरी से होंगे। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले का अधिकार विभागाध्यक्ष को दिया गया है।
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