BY: Yoganand Shrivastva
Dehli news: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस-2 में 17-17 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही दोनों पर कुल ₹16.40 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला शनिवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने सुनाया। सुनवाई रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई, जहां इमरान खान अगस्त 2023 से बंद हैं।
बुल्गारी घड़ी विवाद से जुड़ा है मामला
यह केस एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट से संबंधित है, जो इमरान खान को वर्ष 2018 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ओर से तोहफे में मिली थी। इस घड़ी की अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत करीब ₹2 करोड़ बताई गई।अदालत के अनुसार, इमरान खान ने इस गिफ्ट की वास्तविक कीमत पाकिस्तान के नेशनल आर्काइव में दर्ज नहीं कराई और जानबूझकर इसकी कीमत ₹5 लाख बताई, ताकि इसे सरकारी तोशाखाना में जमा कराने से बचाया जा सके।
अदालत ने क्यों ठहराया दोषी
न्यायालय ने माना कि इमरान खान ने सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए महंगे तोहफों को निजी संपत्ति के रूप में रखने और बाद में बेचने की कोशिश की। जांच में यह भी सामने आया कि इन गिफ्ट्स को कम कीमत पर खरीदा गया और फिर बाजार में कई गुना अधिक दाम पर बेचा गया।विशेष न्यायाधीश शाहरुख अरजुमंद ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, जो भ्रष्टाचार और आपराधिक विश्वासघात को साबित करते हैं।
उम्र और महिला होने के आधार पर सजा में नरमी
डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने सजा तय करते समय इमरान खान की उम्र (73 वर्ष) और बुशरा बीबी के महिला होने को ध्यान में रखा। इसी वजह से अधिकतम सजा के बजाय अपेक्षाकृत कम अवधि की सजा दी गई।इमरान खान को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 409 के तहत 10 साल और अन्य धाराओं के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई।
घड़ी बेचने की कोशिश से खुला पूरा मामला
प्रधानमंत्री बनने के बाद सऊदी दौरे से लौटने पर इमरान खान ने यह घड़ी अपनी पत्नी बुशरा बीबी को सौंप दी। बाद में बुशरा बीबी ने तत्कालीन मंत्री जुल्फी बुखारी से इसकी कीमत का पता लगाने को कहा।जांच में सामने आया कि बुशरा बीबी, उनकी दोस्त फराह खान और जुल्फी बुखारी इस घड़ी को बेचने के लिए एक लग्जरी वॉच शोरूम पहुंचे थे। यहीं से मामला उजागर हुआ, क्योंकि शोरूम मालिक ने सीधे घड़ी निर्माता कंपनी से संपर्क कर लिया।
ऑडियो लीक और सऊदी प्रिंस के ऑफिस से पुष्टि
घड़ी निर्माता कंपनी ने जब सऊदी प्रिंस के कार्यालय से संपर्क किया, तो उन्हें पता चला कि यह घड़ी निजी बिक्री के लिए नहीं थी। इसके बाद पाकिस्तान सरकार को सूचित किया गया।कुछ समय बाद बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की कथित ऑडियो क्लिप भी सामने आई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह पूरा प्रयास इमरान खान की जानकारी में किया गया था।
तोशाखाना नियम क्या कहते हैं
पाकिस्तान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं को मिले सभी तोहफे तोशाखाना में जमा कराना अनिवार्य है।
- ₹10,000 तक के गिफ्ट बिना भुगतान रखे जा सकते हैं
- ₹10,000 से अधिक कीमत पर 20% राशि जमा करनी होती है
- ₹4 लाख से ज्यादा के गिफ्ट केवल प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति खरीद सकते हैं
- नहीं खरीदे जाने पर गिफ्ट की नीलामी होती है
इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने करोड़ों के तोहफों को बेहद कम कीमत पर दिखाकर अपने पास रखा।
विवादित महंगे तोहफों की सूची
इमरान खान को प्रधानमंत्री रहते कुल 108 तोहफे मिले, जिनमें कई लग्जरी आइटम शामिल थे:
- बुल्गारी घड़ी: ₹8.5 करोड़
- 7 रोलेक्स घड़ियां: ₹15 करोड़
- रिंग: ₹87.5 लाख
- कफलिंक्स: ₹56.7 लाख
- पेन: ₹15 लाख
इमरान खान पर दर्ज हैं 100 से अधिक केस
इमरान खान पिछले दो वर्षों से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं। इनमें अल-कादिर ट्रस्ट केस भी शामिल है, जिसमें अरबों रुपये की सरकारी जमीन के गलत इस्तेमाल का आरोप है।मई 2023 में गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। फिलहाल, इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने का संकेत दिया है।





