रायपुर: कथा वाचक की पिटाई, अवैध संबंध के शक में पति ने साथियों के साथ सरेआम मारपीट की

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Raipur: Storyteller beaten up, husband and friends assaulted her in public on suspicion of illicit relationship

रिपोर्ट- हिमांशु पटेल, एडिट- विजय नंदन

रायपुर: राजधानी रायपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कथा वाचक भास्कराचार्य की जमकर पिटाई की गई। आरोप है कि उनका एक विवाहित महिला से अवैध संबंध था। सूत्रों के अनुसार महिला का पति जब घर पहुंचा तो उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसके बाद गुस्से में आकर पति ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कथा वाचक की जमकर धुनाई कर दी।

घटना टिकरापारा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पीड़ित और आरोपियों दोनों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल कथा वाचक भास्कराचार्य के चोटिल होने की जानकारी सामने आई है और पुलिस पूरे प्रकरण की सत्यता की जांच में जुटी हुई है।

पुलिस जांच पूरी होने के बाद इस मामले में कई प्रकार की कानूनी कार्रवाई संभव है, जो जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

अगर मारपीट की पुष्टि होती है: पति और उसके साथियों के खिलाफ धारा 323 (मारपीट), 341 (रास्ता रोकना), 506 (धमकी देना) जैसी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जा सकती है। गंभीर चोट लगने पर धारा 325 या 326 (गंभीर चोट पहुँचाना) भी जोड़ी जा सकती है।

अगर अवैध संबंध या आपत्तिजनक स्थिति के आरोप की पुष्टि नहीं होती: तब महिला और कथा वाचक को निर्दोष मानते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उल्टा, झूठे आरोप लगाने या मारपीट करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

अगर दोनों पक्षों की सहमति से विवाद हुआ: पुलिस मामले को काउंसलिंग या आपसी सुलह के माध्यम से निपटा सकती है।

अगर वीडियो या फोटो साक्ष्य मौजूद हैं: पुलिस डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर यह तय करेगी कि आरोप कितने सही हैं। इसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। पुलिस पहले दोनों पक्षों के बयान दर्ज करेगी, साक्ष्य जुटाएगी और मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करेगी। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

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