BY: Yoganand Shrivastva
भारत एक ओर तो “संस्कारों और परंपराओं की भूमि” कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर यहां वैश्यावृत्ति (Prostitution) को कानूनी मान्यता प्राप्त है—बशर्ते वह ‘स्वेच्छा से’ और सार्वजनिक स्थल से दूर की गई हो। यह विरोधाभास एक गहरे सामाजिक और वैधानिक संकट को जन्म देता है। भारतीय संस्कृति का ताना-बाना परंपरा, नैतिकता, धर्म और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित है, परंतु इसी समाज में यह प्रश्न भी उठता है—क्या सेक्स वर्क को वैध बनाना हमारी सांस्कृतिक पहचान से समझौता नहीं है?
वैश्यावृत्ति भारत में वैध कैसे है? (कानूनी स्थिति)
भारत में वैश्यावृत्ति पूरी तरह से गैरकानूनी नहीं है, बल्कि इसके कुछ हिस्से वैध हैं और कुछ अवैध:
वैध | अवैध |
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अपनी मर्जी से सेक्स वर्क करना | सार्वजनिक जगहों पर solicitation (ग्राहक बुलाना) |
अकेले रहकर ग्राहक लेना | दलाली करना (pimping, brothel चलाना) |
अपना पैसा रखना | सेक्स वर्क में नाबालिगों को शामिल करना |
भारत का प्रमुख कानून Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (PITA) है, जो वैश्यावृत्ति से जुड़े शोषण, बंधुआगिरी और बाल तस्करी को अपराध मानता है, लेकिन “स्वेच्छा से वयस्क महिला द्वारा दी गई सेवा” को सीधे अपराध नहीं कहता।
पश्चिम बनाम भारत: कानून में अंतर
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में इस विषय पर दृष्टिकोण भिन्न है:
- अमेरिका: अधिकांश राज्यों में सेक्स वर्क गैरकानूनी है, सिर्फ नेवाडा में कुछ काउंटीज़ में इसे नियंत्रित रूप से अनुमति है।
- नीदरलैंड (Amsterdam): यहां रेड लाइट एरिया कानूनी है, और सरकार इसे regulate करती है (जैसे टैक्स, हेल्थ चेकअप्स)।
- जर्मनी: सेक्स वर्क कानूनी है, वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और बीमा मिलता है।
पश्चिमी देशों में ‘वैधता’ के पीछे तर्क है – सुरक्षा, टैक्स और मानवाधिकार।
क्या भारत को पश्चिम से सीखने की जरूरत है?
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे भारत सबक ले सकता है:
✅ 1. सेक्स वर्कर्स के अधिकार
भारत में सेक्स वर्कर्स सामाजिक बहिष्कार और पुलिस उत्पीड़न के शिकार होते हैं। यदि इस कार्य को पूरी तरह से वैध कर, नियमित किया जाए, तो उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, और कानूनी सुरक्षा मिल सकती है।
✅ 2. मानव तस्करी पर नियंत्रण
जब यह कार्य कानूनी दायरे से बाहर होता है, तब बाल तस्करी, बंधुआ मजदूरी और शोषण के मामले बढ़ जाते हैं। नियमन से निगरानी संभव होगी।
✅ 3. स्वास्थ्य जागरूकता
यूरोप में सेक्स वर्कर्स का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण होता है। इससे STD, HIV/AIDS जैसी बीमारियों को रोका जाता है, जबकि भारत में अब भी यह कार्य छुपकर होता है।
✅ 4. टैक्स और आर्थिक योगदान
पश्चिमी देशों में यह एक वैध इंडस्ट्री है जिससे सरकार को टैक्स मिलता है। भारत में इसका कोई लेखा-जोखा नहीं होता।
भारतीय समाज की उलझन
भारत में यह विषय हमेशा से विवादित रहा है। कुछ प्रमुख आपत्तियाँ:
- धार्मिक आधार: हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म – सभी में व्यभिचार (adultery) या देह व्यापार को नैतिक रूप से गलत माना गया है।
- परिवार व्यवस्था पर खतरा: सेक्स वर्क की वैधता को ‘संस्कारों’ के विरुद्ध माना जाता है।
- महिलाओं की वस्तुकरण की आशंका: यह भी तर्क दिया जाता है कि यह महिला को “सेवा प्रदाता” बना देती है, जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देता है।
लेकिन क्या वैश्यावृत्ति खत्म की जा सकती है?
संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, “Prostitution is the world’s oldest profession.” इसे पूरी तरह खत्म करना न संभव है और न व्यावहारिक। यदि इसे अंधकार में रखा जाए, तो शोषण बढ़ता है; लेकिन अगर इसे उजाले में लाया जाए, तो सुधार की संभावना बनती है।
वैकल्पिक सोच: पुनर्वास बनाम वैधीकरण
कुछ सामाजिक संगठन यह मानते हैं कि सेक्स वर्क को वैध करने के बजाय पुनर्वास (rehabilitation) करना चाहिए। उन्हें रोजगार, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन की ओर ले जाना ज़्यादा उपयोगी होगा। लेकिन इसमें भी यह मानना ज़रूरी है कि हर सेक्स वर्कर पीड़िता नहीं है – कई महिलाएं इसे विकल्प के तौर पर चुनती हैं।
हमें पुनः विचार करना चाहिए!
भारत को पश्चिमी देशों की नकल नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहाँ से सिस्टम की मजबूती और मानवाधिकार का सम्मान सीखना चाहिए। भारत जैसे सांस्कृतिक देश में भी यदि वैश्यावृत्ति को ‘आधी वैधता’ दी जा सकती है, तो क्यों न इसे एक मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण से देखा जाए?
- सरकार को चाहिए कि:
- सेक्स वर्कर्स के लिए पेंशन, हेल्थ कार्ड और रोजगार के वैकल्पिक विकल्प तैयार करे।
- यदि वे इस पेशे में हैं, तो उन्हें सुरक्षा और सम्मान दे।
- यदि वे बाहर निकलना चाहती हैं, तो पुनर्वास की व्यवस्था हो।
भारत में वैश्यावृत्ति पर विचार करते समय हमें न तो सिर्फ परंपरा के नाम पर आँख मूंदनी चाहिए, और न ही पश्चिम के मॉडल की आँख बंद करके नकल करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम एक भारतीय मॉडल बनाएं – जहाँ नारी की गरिमा बनी रहे, मानवाधिकारों का सम्मान हो और कानून व्यवस्था मजबूत रहे।